प्रयागराज, जून 9 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। पॉक्सो विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी कपिल निषाद को दोषी करार देते हुए नौ वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पंकज श्रीवास्तव ने विशेष सहायक लोक अभियोजक (फौजदारी) मनोज कुमार त्रिपाठी एवं आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया।मामला नैनी थानाक्षेत्र का है। 14 जुलाई 2015 की शाम करीब 6:30 बजे आरोपी कपिल निषाद, निवासी अम्बेडकर नगर, नैनी पीड़िता के घर में जबरन घुस गया। उस समय पीड़िता की मां सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। आरोपी ने 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ...