नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोपी को दोषमुक्त
बागेश्वर, अगस्त 10 -- देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़, पॉक्सो, आईटी एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में आरोपी सौरभ कुमार को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। मामला राजस्व क्षेत्र गागरीगोल का है। 21 फरवरी 2025 को दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी सौरभ कुमार ने 19 फरवरी 2025 को मोबाइल के माध्यम से वादिनी और उसकी सहेली को आपत्तिजनक संदेश भेजे। साथ ही आरोप था कि पीड़िता की 13 वर्षीय छोटी बहन के साथ जबरन घर में घुसकर अश्लील हरकत की, फोटो खींची और जान से मारने, फोटो वायरल करने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना रेगुलर पुलिस को सौंपी गई थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी बहन, माता-पिता और उसकी सहेली अदालत में अपने बयानों से मुकर गए और उन्होंने आ...
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