नाबालिग से छेड़छाड़, दो साल की सजा
चम्पावत, जून 12 -- चम्पावत। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई है। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा। सितंबर 2024 को बनबसा के एक व्यक्ति ने थाने में बिरिया, उप्र मूल निवासी रवि उर्फ गंठा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी केएस राणा ने पैरवी की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.