नाबालिग से छेड़खानी में चार साल की सजा
गाजीपुर, जून 1 -- गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना कासिमाबाद के एक गांव निवासी ने तहरीर दिया। बताया कि 23 अक्तूबर 2018 को समय 10.30 के करीब उसकी पत्नी और नाबालिग पुत्री धान का बोझ लेकर आ रही थी। पहले से गांव का ही दीपक राम रास्ते में उसकी नाबालिग पुत्री को खींच कर खेत में ले जाकर अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन की तरफ से...
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