नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी करार, सजा कल
रांची, मई 14 -- रांची। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी के अभियुक्त विजय प्रसाद उर्फ विजय साहू को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख निर्धारित की है। मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जिसमें आरोपी 14 दिसंबर 2024 से हिरासत में है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। आरोपी ने 11 दिसंबर 2024 को पुरानी सिलाई मशीन खरीदने के बहाने पीड़िता के घर में प्रवेश किया था। मौके का फायदा उठाकर उसने 12 वर्षीय पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कीं और उसे गलत तरीके से स्पर्श किया। यह भी पढ़ें- सरायकेला: नाबालिग से यौन शोषण के दोषी सिद्धार्थ किस्कू को 25 साल की कड़ी सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना यह भी पढ़ें- नाबालिग से यौन उत्पीड़न राजू महतो दोषी करार
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