रांची, मई 16 -- रांची, संवाददाता। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी मामले में दोषी अभियुक्त विजय प्रसाद उर्फ विजय साहू को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। यह मामला सदर थाना क्षेत्र का था, जिसमें आरोपी 14 दिसंबर 2024 से हिरासत में है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। अदालत ने उसे पिछले दिनों दोषी पाया था। आरोपी ने 11 दिसंबर 2024 को पुरानी सिलाई मशीन खरीदने के बहाने पीड़िता के घर में प्रवेश किया था। मौके का फायदा उठाकर उसने 12 वर्षीय पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें की और उसे गलत तरीके से स्पर्श किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि यदि उसने किसी को बताया तो वह उसकी मां के साथ मारपीट करेगा। पीड़िता ने बाद में अपनी बड़ी...