नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा
एटा, जून 2 -- नाबालिग से छेड़खानी के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार कोतवाली देहात के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाए थे कि 15 मई 2019 को नाबालिग बेटी पानी भरने गई थी। आरोपी मोहन सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी लख्मीपुर कोतवाली देहात आया और बेटी के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु की। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दायर की। मंगलवार को सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव पॉक्सो एक्ट नरेन्द्र पाल राणा ने आरोपी मोहन सिंह को दोषी माना। यह भी पढ़ें- पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को चार वर्ष का कारावास दोषी को चार साल की सजा सुनाई है साथ ही 25हजार के अर्थदंड से ...
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