नाबालिग से छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष की सजा
सिद्धार्थ, मई 19 -- सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। डुमरियागंज पुलिस ने महनुआ गांव निवासी भारत यादव पुत्र वासुदेव पर धारा 354(ए) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित भारत यादव को तीन वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- पॉक्सो एक्ट में दोषी को 4 साल की सजा, 15 हजार जुर्माना
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