सिद्धार्थ, मई 19 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। नाबालिग से छेड़खानी करने के एक आरोपी को जज वीरेन्द्र कुमार ने पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अनिल खरविंद पुत्र मिठाई लाल खरविंद निवासी सरवतडीह थाना चिल्हिया के खिलाफ 2020 में धारा 354(अ), 452 व 9/10 पाक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में सुनवाई के बाद आरोप सही पाए जाने पर जज वीरेन्द्र कुमार ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई और छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक पवन कुमार कर पाठक ने की। यह भी पढ़ें- नाबालिग से छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष की सजा यह भी पढ़ें- पोस्को एक्ट में दोषी को पांच साल कारावास

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...