बक्सर, अप्रैल 29 -- पेज चार के लिए ---- फैसला आईपीसी की धारा 376 (डी) और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी हुई थी पीड़िता नाबालिग है, सो 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ 15 लाख मिलेगा बक्सर, विधि संवाददाता। कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरियांव गांव की 15 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश अमित शर्मा ने एक आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। घटना 13 अक्टूबर 2023 की है। 9 वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान अरियांव स्थित पानी टंकी के पास राहुल सिंह और सुंदरम सिंह ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद दोनों उसे ब्रह्म स्थान के पास झाड़ियों में ले गए, जहां उसका मुंह और हाथ बांध बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जाते...