मेरठ, अगस्त 19 -- अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-2 की विशेष न्यायाधीश रीमा मल्होत्रा की अदालत ने नाबालिग से कुकर्म के मामले में आरोपी धर्मेंद्र पुत्र जवाहरलाल, निवासी थाना मेडिकल कॉलेज क्षेत्र को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार मामले में वादी ने 18 दिसंबर 2017 को थाना मेडिकल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि धर्मेंद्र ने उसके नाबालिग पुत्र को नशीला पदार्थ सुंघाकर पार्क में उसके साथ कुकर्म किया। घटना के दौरान परिवार के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। उसके बाद अदालत ने धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुन...