श्रावस्ती, सितम्बर 1 -- श्रावस्ती। गिलौला पुलिस ने चार साल पहले राम प्रसाद पुत्र बीपत निवासी अख्तर नगर अलीनगर गिलौला पर पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसका विचारण एएसजे स्पेशल कोर्ट पोक्सों पर चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी राम प्रसाद को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए जुमाना लगाया है। यह भी पढ़ें- नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

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