औरैया, मार्च 16 -- औरैया, संवाददाता। जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग किशोरी से अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने आरोपी विकास को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड दिया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को सहायता के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया है। मामला 13 नवंबर 2019 का है। थाना बिधूना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी को भगवान नगर फिरोजाबाद निवासी विकास बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। घटना के समय पीड़िता के परिजन खेत पर काम करने गए थे और वह घर पर अकेली थी। शाम करीब सात बजे आरोपी किशोरी को अगवा कर ले गया।इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर बिधूना थाने म...
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