कन्नौज, अक्टूबर 7 -- कन्नौज। नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 2 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला के मुताबिक, आठ जून 2019 को तालग्राम थाने में किशोरी से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। किशोरी के पिता ने अपने ही दामाद राजू उर्फ राजेश पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने पुलिस को बताया था कि आरोपी जीजा उसे दिल्ली ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार ...