बरेली, जून 12 -- नाबालिग तहेरी साली को बहलाकर ले जाने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने दोषी बहनोई को सश्रम पांच साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर पंद्रह हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना कैंट में रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि तीन वर्ष पहले उसकी चचेरी बहन की शादी टिंकू निवासी बरकलीगंज के साथ हुई थी। बहनोई का रिश्ता होने के कारण टिंकू का उसके घर आना जाना था। दो अप्रैल 2018 को बहनोई टिंकू उसकी नाबालिग बहन को बहलाकर ले गया। बरामद तहेरी साली ने नशा देकर दुष्कर्म का आरोप बहनोई पर लगाया था।

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