सहरसा, अप्रैल 30 -- सहरसा, विधि संवाददाता। नाबालिग के साथ यौन शोषण कर गर्भवती करने के आरोप में विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश की अदालत ने एक पोक्सो के आरोपी को दोषी पाकर 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 लाख 20 हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है। सौर बाजार थाना क्षेत्र के करियत घोघनपट्टी निवासी 46 वर्षीय शादीशुदा प्रमोद कुमार को अदालत ने आईपीसी की धारा 313 में 8 वर्ष कारावास तथा 20 हजार अर्थदंड एवं पोक्सो की धारा 6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 2 लाख का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत ने अपने फैसले में आरोपी को आदेशित किया है कि अर्थदंड की राशि नही देने पर दोनों धाराओं में दो दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को उम्रकैद, 15 लाख मुआवजा मिलेगा अदालत ने जिला व...