कोडरमा, जनवरी 4 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। नाबालिग वाहन चालक की उम्र सीमा घटाने पर विचार किया जा रहा है। परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने की दिशा में मोटर वाहन अधिनियम में व्यापक संशोधन की तैयारी चल रही है। इसके तहत परिवहन विभाग के एक दर्जन से अधिक पुराने नियमों में बदलाव प्रस्तावित है, जिनमें नाबालिग द्वारा वाहन चलाने से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। नए नियमों में नाबालिग की उम्र सीमा 18 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष किए जाने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन को लेकर लगातार कई चरणों में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। इस पर सुझाव और मंतव्य मांगे जा रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन में शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े वाहनों के नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की संभावना है, ताकि छात्रों की सुरक्षा और...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.