सोनभद्र, जनवरी 21 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। उसके ऊपर एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 25 दिसंबर 2022 को पिपरी थाने में दी तहरीर में दिया था। आरोप लगाया था कि उसकी मित्रता फेसबुक के जरिए विकास सिंह उर्फ विक्की सिंह निवासी नेवादा कला, थाना अंतु जिला प्रतापगढ़ से हो गई। उसके बाद उसे बहला फुसलाकर गुजरात भगा ले गया, जहां फर्जी आधारकार्ड बनवाकर शादी कर लिया, जबकि उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी। उसके बाद उससे यौन संबंध ...
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