जहानाबाद, नवम्बर 29 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, अरुण कुमार शर्मा द्वारा कानपुर उतर प्रदेश निवासी बलराम कुमार उर्फ अजय कुमार को नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर अपहरण करने के आरोप में दोषी पाते हुए चार वर्ष की सश्रम कारावास एवं बीस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की रकम नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि इस केस के सूचक ग्राम उतर सेरथु पाली निवासी बच्ची के पिता ने पाली थाना काण्ड संख्या 29/2025 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि 08 मार्च 2025 को सूचक की नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी। जब स्कूल से नहीं आई तो काफी खोज बिन किया। बाद में मोबाइल ट्रैकिंग से पुलिस ने उसे अभियुक्त के घर कानपुर से बरामद किया। ...
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