बुलंदशहर, मार्च 20 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो-02 योगेश कुमार द्वितीय के न्यायालय में वर्ष 2020 में अगौता क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2020 में अगौता क्षेत्र के एक गांव निवासी तसलीम ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। इसके बाद उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित पक्ष ने 1 जून 2020 को थाना अगौता में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया और 3 जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर...