गिरडीह, जनवरी 30 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। नाबालिग लड़की के अपहरण के दोषी को दस साल कैद और 20 हजार जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने गुरूवार को दोषी मिल्टन भद्रा के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने मिल्टन को भादवि की धारा 366(ए) के तहत दस साल कैद और जुर्माना तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत 5 साल की कैद और जुर्माना तथा धारा 12 यौन उत्पीड़न के लिए 3 साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनायी है। यह मामला निमियाघाट थाना कांड संख्या 28/2022 से संबंधित है। मामले में दोषी मिल्टन भद्रा साल 2022 से ही जेल में बंद है। मिल्टन पश्चिम बंगाल का रहनेवाला है और निमियाघाट थाना क्षेत्र में मजदूरी का काम करने के दौरान साल 2022 में नाबालिग लड़की का अपहरण किया था। पिछले 2...
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