रांची, जून 27 -- रांची, संवाददाता। मांडर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले दो नाबालिग मौसेरी बहनों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को दोषी करार मुख्य अभियुक्त सुशील उरांव को पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत शेष प्राकृतिक जीवन तक कठोर कारावास (रिमेंडर ऑफ नेचुरल लाइफ) की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियुक्त घटना के बाद 24 अप्रैल 2024 से न्यायिक हिरासत में है। मामले के दो आरोपी नाबालिग निकला। दोनों मामले की सुनवाई जेजे बोर्ड में चल रही है। सामूहिक दुष्कर्म की यह दर्दनाक घटना 17 अप्रैल 2024 की है। दोनों नाबालिग पीड़ित बहनें चान्हो थाना क्षेत्र के हूंटार में आयोजित एक मेला देखने गई थी। मेला घूमने के दौरान उनके साथ दो नाबालिग आरोपी भी मौजूद थे। मे...