लखनऊ, जून 25 -- लखनऊ, विधि संवाददाता।

नाबालिग बहन का अपहरण नाबालिग बहन का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले चचेरे भाई को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत बिलगैया ने सुनाया। इसके साथ ही आरोपी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी रायबरेली रोड के पीजीआई इलाके का है।

मामले का विवरण अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में किशोरी 14 और 17 के पिता ने 2 जुलाई 2013 को थाना पीजीआई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर देकर बताया था कि वह ऑटो चलाता है और उसकी पत्नी फन मॉल में काम करती है। एक जुलाई 2013 को शाम को जब वह लोग घर वापस आए तो उनकी 14 व 17 साल की 2 लड़कियां घर पर नहीं थी। काफी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान पता चला कि वादी की बड़ी लड़की को बृजेश सिंह यादव व ...