नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद
हरदोई, अगस्त 21 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) मन मोहन सिंह ने पचदेवरा थाना क्षेत्र में करीब नौ वर्ष की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त वीरेश पुत्र बाबू जाटव निवासी ग्राम अनुआ मजरा नई बस्ती थाना पचदेवरा को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। घटनाक्रम के अनुसार 10 फरवरी 2022 को करीब चार बजे पीड़िता गांव के पश्चिम छोर पर खेतों के पास लकड़ी बीन रही थी। इसी दौरान अभियुक्त वीरेश ने उसे 30 रुपये दिखाकर अपने पास बुलाया। फिर झाड़ी के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट भी की। उसके चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंचने पर पीड़िता ने परिजनों को घटना बताई। इसके बाद उसकी मां की तहरीर पर ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.