फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 14 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोषी को तीन साल की कठोर सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना मेरापुर थाना क्षेत्र की है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के आदेश पर 15 मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। इसमें पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज करायी गयी रिपोर्ट में कहा गया था कि वह स्वयं और बच्चों को लेकर ईंट की पथाई करने को राजस्थान भट्ठे पर गया था। वहीं पर कमालगंज थाना क्षेत्र का एक युवक भी ईंट पथाई का काम कर रहा था। जो कि पुत्री पर गलत नियत रखता था। ईंट पथाई का काम खत्म करके अपने गांव वापस आ गया। 30 अप्रैल 2017 को शाम 7 बजे पुत्री शौच को घर से बाहर गयी थी तभी रास्ते में युवक ने पुत्री को गलत नियत से पकड़ लिया गया और उसके साथ छेड़छा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.