औरंगाबाद, जनवरी 3 -- शादी की नीयत से नाबालिक लड़की के अपहरण के मामले में अदालत ने अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा की अदालत ने बारूण थाना कांड संख्या-114/23 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। अभियुक्त माली थाना क्षेत्र के खंभा पिपरा गांव के 21 वर्षीय सोनू कुमार को भादंवि धारा 363 में पांच साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पॉक्सो के स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि इस मामले में नाबालिग बच्ची के पिता के बयान पर 9 मार्च 2023 को बारुण थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि 27 फरवरी...
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