नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 साल सश्रम कारावास की सजा- लीड
औरंगाबाद, जुलाई 13 -- नाबालिग बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा ने ओबरा थाना कांड संख्या-406/24 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। इस कांड में एकमात्र अभियुक्त गयाजी जिला के कोच थाना के इस्माइलपुर चिड़िया बिगहा निवासी बिंदा दास के पुत्र राजा कुमार उर्फ राजा हिंदुस्तानी को 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। 87 बीएनएस में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त राजा कुमार उर्फ ...
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