हमीरपुर, मई 2 -- हमीरपुर, संवाददाता। लीगल एड क्लीनिक के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सुमेरपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत मुंडेरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम एवं नशा मुक्त भारत के संबंध में जागरूक किया गया।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कार्यक्रम के निर्धारित मुख्य विषय बाल विवाह रोकथाम एवं नशा मुक्त भारत पर जानकारी देते हुए पीएलवी गणेश सिंह ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के के विवाह को प्रतिबंधित और दंडनीय बनाता है। यह कानून बाल विवाह के आयोजकों, समर्थकों और वयस्कों को दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। ऐसे विवाह शून्यकरणीय होते हैं। यानी नाबालिग पक्ष...
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