मुरादाबाद, अप्रैल 29 -- मुरादाबाद। जनपद के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि विद्यालय में अध्ययनरत 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को बिना ड्राइविंग लाइसेंस एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए दोपहिया वाहन से विद्यालय आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। बैठक में एआरटीओ प्रशासन की मौजूदगी में प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया कि 2 मई 2026 तक विद्यालय स्तर पर अभिभावकों की बैठक आयोजित कर विशेष अभियान चलाया जाए और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करते हुए उनका पालन सुनिश्चित कराया जाए। यह भी पढ़ें- स्कूलों में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य साथ ही स्पष्ट किया गया कि 4 मई 2026 से विद्यालयवार संयुक्त समिति गठित ...