नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में 20 वर्ष की कठोर कैद
भभुआ, अगस्त 6 -- कोर्ट ने 50 हजार लगाया अर्थदंड, नहीं देने पर छह माह कारावास वर्ष 2024 में तीन मई को आरोपी ने बच्ची संग किया था गलत काम (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। विशेष न्यायाधीश पाक्सो सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने अपने फैसले में सजायफ्ता पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला आरोपी दीपक कुशवाहा जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पांडेय ने बताया कि 3 मई 2024 की सुबह 8:30 बजे छात्रा स्कूल जा रही थी। इसी दौरान दीपक ने उसका पीछा किया और सुनसान जगह देख उसके साथ जबरदस्ती की। ...
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