बिहारशरीफ, फरवरी 12 -- नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में आरोपित को 20 साल की सजा दीपनगर थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चार सह पॉस्को के विशेष न्यायधीश प्रकाश कुमार सिन्हा ने नाबालिग छात्रा के अपहरण व रेप मामले में दोषी आरोपित को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अपहरण में 10 साल व आर्म्स एक्ट की धारा में पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।आरोपी पप्पु कुमार दीपनगर थाना क्षेत्र का निवासी है। अभियोजन की ओर से स्पेशल पॉक्सो पीपी जगत नारायण सिन्हा ने बहस व सुनवाई के दौरान कुल आठ लोगों की गवाही कराई थी। पीपी श्री सिन्हा ने बताया कि पीड़िता को ...