बिहारशरीफ, फरवरी 11 -- नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की सजा खुदागंज थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार करते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार दो ने आरोपित खुदागंज थाना क्षेत्र निवासी दुर्गेश साव को यह सजा सुनाई है। जज श्री कुमार ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत चार लाख 25 हजार रुपए सहायता राशि देने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने सजा सुनवाई के बिंदु पर बहस करते हुए आरोपित को अधिकतम से अधिकतम सजा दे...
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