बरेली, मार्च 26 -- घर में घुसकर नाबालिग दलित छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष जज पाक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने दोषी सोनू साहू को सश्रम तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 21 हजार का जुर्माना भी ठोका है। विशेष कोर्ट ने दोषी को एससी एसटी एक्ट में दोषमुक्त भी किया है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोतिय ने बताया कि थाना सुभाषनगर में दलित नाबालिग छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह रानी अवंतीबाई कालेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। कालेज और कोचिंग आते जाते पड़ोसी सोनू साहू उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था. 13 जून 2018 को वह अपनी पैरालाइसेज से बीमार माँ के साथ घर पर थी। दोपहर दो बजे सोनू साहू अपने दोस्त के साथ तमंचा लेकर उसके घर में घुस आया। सोनू ने उसके साथ छेड़छाड़ कर जातिसूचक गालिया दी। स...
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