बुलंदशहर, जनवरी 7 -- बुलंदशहर। नगर क्षेत्र से नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम-1 मनोज कुमार सिंह तृतीय ने अभियुक्त पर 49 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बुधवार को विशेष लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि वर्ष 2022 में नगर कोतवाली में वादी मुकदमा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उनकी बेटी एक स्कूल में हाईस्कूल में पढ़ती है। उनकी बेटी सुबह घर से स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। पीड़ित ने बताया कि उनके पास एक नंबर से कॉल आती थी जिस पर कॉल करने वाला गाली-गलौच करता था। नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में आरोपी सागर उर्फ सिद्धार्थ पुत्र लोकेश बंसल और लोकेश बंसल निवासी मोहल्ला को...
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