जामताड़ा, मई 3 -- जामताड़ा,प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शनिवार को नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में नाला थाना क्षेत्र के भेड़ों निवासी राधा रमण पाल को भादवि की धारा 366ए के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की सजा तथा Rs.50,000 अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को 2 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुनः न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल का कारावास इससे पहले 29 अप्रैल को न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया था और सजा पर सुनवाई के लिए 02 मई की तिथि ...