चाईबासा, मई 7 -- चाईबासा, संवाददाता। रक्षाबंधन के दिन नाबालिग चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले किरीबुरू निवासी दिलीप गुड़िया को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 9 अप्रैल 2024 को किरीबुरू थाना में पीड़िता के परिजन के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि पीड़िता ओडिशा में रहती थी। वह कभी-कभी अपना घर आती थी। वर्ष 2024 में रक्षाबंधन के अवसर पर पीड़िता घर आई थी। रक्षाबंधन के दिन चचेरा भाई दिलीप गुड़िया को रखी बांघने के लिए उसका घर गई थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा रखी बांधने के बाद दिलीप ने घर की साफ-सफाई करने को कहा। उसी दौरान दिली...
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