गुमला, मई 26 -- गुमला, प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट के एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग चचेरी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में नौ आरोपितों को दोषी करार दिया। मामले में सजा के बिंदु पर 30 मई को सुनवाई होगी।दोषी ठहराए गए आरोपितों में समीन असुर, सन्नी देवल भगत, धर्मचंद भगत, सतीश भगत, सोमेश्वर भगत, अर्जुन उरांव, संजय उरांव, महेश उरांव और प्रेमचंद भगत शामिल हैं। मामले में एक अन्य अभियुक्त भी शामिल था, जिसने पूर्व में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी सुधीर टोप्पो ने अदालत में पैरवी की। मामला 15 अक्टूबर 2021 का है। घटना के दिन गांव में दशहरा मेला लगा था। मेला से लौटते समय दो नाबालिग आदिवासी चचेरी बहनें अपने भाई के साथ घर जा रही थीं। आरोप है कि रास्ते में 10 आरोपितों ने उनके भाई के साथ मारपीट कर उसे व...