नाबालिग को ले जाने व रेप के दोषी को 10 साल का कारावास
बदायूं, मई 30 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने नाबालिग को ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 25 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना बिल्सी में 16 जुलाई 2011 को नाबालिग बेटी को ले जाने के आरोप में नरेश कुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि नरेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की सजा व 10 हजार अर्थदंड अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद नरेश सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- पोक्सो के अभियुक्त को मिल...
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