बदायूं, जुलाई 16 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को सात साल का कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म दिया। यह भी पढ़ें- फैसलाः किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद मामले की पृष्ठभूमि विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 10 दिसंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपने खेत पर काम करने गया था कि घर पर उसकी भतीजी अकेली थी। रात करीब 11 बजे कालूपुर का रहने वाला उदयपाल उर्फ काली घर पर आ गया और उसकी भतीजी को घर से...