चतरा, अप्रैल 10 -- चतरा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्पेशल पोक्सो न्यायालय) अमरेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को पोक्सो केस संख्या 9/2023 के दोषी 25 साल के रंजन कुमार दास को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। रंजन कुमार मूलतः गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के हरदिसपुर गांव का निवासी है। अदालत ने उसे भादवि की धारा 366 ए में भी सात वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराकर दोषी को सजा दिलाई।क्या था पूरा मामला हंटरगंज थाना क्षेत्र में 16 दिसंबर 2022 में शिकायतकर्ता ने थाने में दि...