कौशाम्बी, अप्रैल 30 -- चरवा थाना पुलिस ने वर्ष 2019 में एक किशोरी को भग ले जाने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। मामले में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोप साबित होने पर अदालत ने आरोपी गोलू उर्फ सालता पुत्र स्व. रोशनलाल निवासी पकसराई को तीन साल के कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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