नाबालिग को भगाने के मामले में आरोपी बरी
रांची, जुलाई 15 -- रांची। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी को भगाकर शादी करने के आरोप में 81 दिनों तक जेल में रहकर ट्रायल का सामना करने वाले प्रवीण कुमार उर्फ गोलू को पॉक्सो की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बुधवार को बरी कर दिया। आरोपी 23 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में था और जेल में रहते हुए मुकदमे का सामना कर रहा था। ट्रायल के दौरान पीड़िता, उसके पिता और मां ने घटना का समर्थन नहीं किया, जिसका लाभ आरोपी को मिला। यह भी पढ़ें- नाबालिग लड़की को किडनैप किया, घर में कैद कर कई दिनों तक गैंगरेप; रांची में 4 गिरफ्तार
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