नाबालिग को भगाने के दोषी को 5 साल सश्रम कारावास, 6 हजार जुर्माना
उरई, अगस्त 12 -- उरई। संवाददाता नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को 5 साल सश्रम कारावास और 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट राजीव सिंह ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की नाबालिग लड़की को उसी मोहल्ले का निवासी आकाश वर्मा 17 फरवरी 2016 को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया था। आरोपी उसे पंडोखर ले जाने के बाद अलग-अलग स्थानों पर रखता रहा और मध्य प्रदेश में कथित रूप से विवाह भी कर लिया। 17 मार्च 2016 को पीड़िता के भाई की तहरीर पर उरई कोतवाली पुलिस ने आकाश वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 व पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में मुकदमा दर्ज किय...
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