रांची, अप्रैल 24 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में गिरफ्तार युवक अमन कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला चुटिया थाना कांड संख्या 36/2025 से जुड़ा था, जिसमें शिकायतकर्ता मां ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के गायब होने के बाद एक मोबाइल नंबर के आधार पर युवक पर संदेह जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवक को 14 फरवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब पांच महीने जेल काटने के बाद जमानत मिली थी। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अपने पूर्व आरोपों से मुकर गईं और उन्होंने आरोपी के खिलाफ किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसी आधार पर अदालत ने अमन कुमार को बरी कर दिया।
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