गोरखपुर, जुलाई 22 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नंद कुमार ने अलीगढ़ जिले के छर्रा थाना क्षेत्र के रुखाला निवासी अभियुक्त विपिन कन्नौजिया को दस साल के कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल छः माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्रा का कहना था कि वादी की नाबालिग बच्ची 30 जून 2018 को गायब हो गई।वादी ने काफी खोजा लेकिन मिली नहीं,बाद में पता चला कि अभियुक्त वादी की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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