बदायूं, अगस्त 15 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने किशोरी को भगा ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर संतान पैदा करने के आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को सात साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 20 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक वादिनी ने सिविल लाइन कोतवाली में 26 फरवरी 2017 को तहरीर दी देकर बताया था कि 17 फरवरी 2017 की शाम गांव की गंगा देवी उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी को घरेलू काम के बहाने घर से बुलाकर ले गई। जब रात 10 बजे तक वापस नहीं लौटी तो वह व पुत्रवधु गंगा देवी के घर गए। पूछने पर गंगादेवी ने बताया कि बेटी को घर के लिए निकले हुए काफी देर हुई। काफी तलाश करने के बाद भी किशोरी का कोई प...