नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के दोषी को चार वर्ष की सजा
बलरामपुर, अगस्त 21 -- बलरामपुर, संवाददाता। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश राहुल सिंह द्वितीय ने आरोपी राजकुमार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पवन कुमार वर्मा ने बताया कि मामला वर्ष 2017 में उतरौला कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़ित पिता ने 22 जून 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को गांव का ही राजकुमार पुत्र ज्ञानदास 13 जून की शाम करीब सात बजे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। पिता ने घटना में कुछ अन्य लोगों के सहयोग का भी आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर उतरौला कोतवाली में प्राथ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.