संतकबीरनगर, अप्रैल 9 -- संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद के एक मामले में कोर्ट ने आपराधिक बल का प्रयोग कर नाबालिक को निर्वस्त्र करने के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना कोतवाली खलीलाबाद की एक महिला ने श्यामू कुमार पुत्र बुद्धू निवासी खेम्हरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद के विरुद्ध उसकी नाबालिग पुत्री के साथ आपराधिक बल का प्रयोग कर निर्वस्त्र करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। न्यायालय ने अभियुक्त श्यामू कुमार उपरोक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतन...