नोएडा, अगस्त 11 -- ग्रेटर नोएडा। द चिल्ड्रेन्स कोर्ट/विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नहर में डूबकर युवक की मौत मामले में आरोपी नाबालिग को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला थाना कासना क्षेत्र का है। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि युवक और सह-आरोपी जमालपुर पुल स्थित खरेली गंगा नहर में नहाने गए थे। शराब के नशे में युवक ने नहर में छलांग लगा दी, जबकि साथियों ने उसे रोकने का प्रयास किया था। इसके बाद परिवार और पुलिस को सूचना दी गई और गोताखोरों की मदद से 10 मार्च 2025 को शव बरामद किया गया था। नाबालिग 10 नवंबर 2025 से किशोर सुधार गृह में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा मामले के अन्य सह-आरोपी लखन शर्मा, दीपक कुमार और आकाश उर्फ तमंचा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने क...