बुलंदशहर, दिसम्बर 24 -- बुलंदशहर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2017 में खुर्जा नगर क्षेत्र से एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले अगवा करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को विशेष लोक अभियोजक वरूण कौशिक एवं सुनील शर्मा ने बताया कि 14 जुलाई 2017 को खुर्जा नगर कोतवाली में क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी मुकदमा वादी ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को आरोपी दिलशाद पुत्र इकराम निवासी मोहल्ला मदार दरवाजा (खुर्जा नगर) बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया और जांच पूरी कर 9 सितंबर 2017 को आरोपी दिलशाद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने ...
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